बेटियों के उज्ज्वल भविष्य और उनकी शिक्षा एवं विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की शुरुआत की है। यह योजना न केवल उच्च ब्याज दर प्रदान करती है, बल्कि कर लाभ भी उपलब्ध कराती है। आइए, इस योजना के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझें।
सुकन्या समृद्धि योजना क्या है
सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक बचत योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। इस योजना के तहत, माता-पिता या कानूनी अभिभावक 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर खाता खोल सकते हैं। यह खाता बालिका की शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
मुख्य विशेषताएं
- ब्याज दर: वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष निर्धारित की गई है।
- न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि: एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा किए जा सकते हैं।
- जमा अवधि: खाता खोलने की तारीख से 15 वर्षों तक जमा किया जा सकता है।
- परिपक्वता अवधि: खाता खोलने की तारीख से 21 वर्षों के बाद परिपक्व होता है।
खाता खोलने की प्रक्रिया
- पात्रता: 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक खाता खोल सकते हैं।
- दस्तावेज़:
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता या अभिभावक का पहचान और पते का प्रमाण
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- स्थान: अधिकृत बैंक शाखा या डाकघर में खाता खोला जा सकता है।
- प्रारंभिक जमा: न्यूनतम ₹250 की प्रारंभिक जमा राशि आवश्यक है।
कर लाभ
सुकन्या समृद्धि योजना में जमा की गई राशि, अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर मुक्त हैं।
निकासी के नियम
- आंशिक निकासी: बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर, उच्च शिक्षा या विवाह के लिए खाते में उपलब्ध राशि का 50% तक निकाला जा सकता है।
- पूर्ण निकासी: खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने पर या बालिका के 18 वर्ष की आयु में विवाह होने पर खाता बंद किया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना की मुख्य विशेषताएं
विशेषता | विवरण |
---|---|
ब्याज दर | 8.2% प्रति वर्ष |
न्यूनतम जमा राशि | ₹250 प्रति वित्तीय वर्ष |
अधिकतम जमा राशि | ₹1.5 लाख प्रति वित्तीय वर्ष |
जमा अवधि | 15 वर्ष |
परिपक्वता अवधि | 21 वर्ष |
कर लाभ | धारा 80C के तहत कर मुक्त |
निष्कर्ष
सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का एक उत्कृष्ट माध्यम है। उच्च ब्याज दर, कर लाभ और लचीली जमा राशि के साथ, यह योजना माता-पिता को अपनी बेटियों के शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। समय पर खाता खोलकर और नियमित जमा करके, आप अपनी बेटी के उज्ज्वल भविष्य की नींव रख सकते हैं।
FAQs
सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कौन खोल सकता है
10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक खाता खोल सकते हैं।
क्या एक परिवार में एक से अधिक खाते खोले जा सकते हैं
हां, एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए दो खाते खोले जा सकते हैं।
क्या खाते को अन्य बैंक या डाकघर में स्थानांतरित किया जा सकता है
हां, खाता एक बैंक से दूसरे बैंक या डाकघर में स्थानांतरित किया जा सकता है।
क्या खाते में जमा राशि पर कर छूट मिलती है
हां, जमा राशि, अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर मुक्त हैं।
क्या खाता खोलने के बाद जमा राशि में परिवर्तन किया जा सकता है
हां, आप अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार न्यूनतम ₹250 से अधिकतम ₹1.5 लाख तक वार्षिक जमा राशि में परिवर्तन कर सकते हैं।